PM Awas Yojana New Rules: पीएम आवास योजना की 4 शर्तों में बड़ा बदलाव, अब जुड़ेंगे नए नाम

PM Awas Yojana New Rules: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के दौरे पर कहा कि पीएम आवास योजना के तहत कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। कई नियमों को हटाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का फायदा उठा सकें। इस योजना में कुछ शर्तों को भी आसान बनाया गया है। 8 अक्टूबर से एक नया सर्वे हो रहा है, जिसमें कच्चे मकानों का सर्वे किया जाएगा। मध्यप्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत अब तक साढ़े 3 लाख मकान दिए जा चुके हैं।

छूटे हुए नाम जोड़े जाएंगे

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2018 में आवास प्लस का एक सर्वे हुआ था, जिसमें कई लोगों के नाम छूट गए थे। डुप्लीकेट जॉबकार्ड के चलते करीब 10 हजार नाम जिले से हितग्राहियों की सूची से कट गए थे। इसके अलावा, कुछ नाम ऑटो रिजेक्ट होने के कारण भी हटा दिए गए थे। कुल मिलाकर, लगभग 15 हजार आवेदक ऑटो रिजेक्ट और डुप्लीकेट जॉबकार्ड के कारण अपात्रता की सूची में आ गए थे। अब छूटे हुए नामों को फिर से जोड़ने की योजना है। इसके लिए नया सर्वे शुरू हो रहा है, जिसमें उन नामों को फिर से शामिल किया जाएगा।

कितनी आमदनी पर पीएम आवास के हकदार

पीएम आवास योजना के लिए एक और नियम था कि अगर आपकी आमदनी 10 हजार रुपए से ज्यादा है, तो आपको मकान नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये नियम बदल दिया गया है, और अगर आपकी आमदनी 15 हजार तक है, तो भी आप मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले ये भी था कि अगर आपके पास फोन है, तो आपको मकान नहीं मिलेगा, लेकिन अब फोन होने पर भी आपको मकान मिल सकता है। एक और बदलाव ये है कि अगर किसान के पास ढाई एकड़ तक की सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक की असिंचित जमीन है, तो वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकता है।

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