Samajik Suraksha Pension Yojana: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्य के वृद्ध, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उन लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं और जिन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। यह योजना केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती बल्कि समाज में कमजोर वर्गों की स्थिति को सुधारने का भी प्रयास करती है।
इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को लाभ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं, जो सरकारी सेवा में नहीं हैं और अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं, वे भी इस योजना के लिए योग्य हैं। इस योजना में 18 से 59 वर्ष की उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है और जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं।
6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि प्रदान की जाती है। 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं और परिवार पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं, को भी इस योजना का लाभ ले सकते है।
ऐसे करें योजना में आवेदन
यदि आप एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत किसी पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदक अपने निकटतम ग्राम पंचायत, ब्लॉक या नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद, उसका प्रिंट निकालकर उसे भरें और संबंधित विभाग में जमा करें।
जरूरी दस्तावेज
राज्य का जो भी इच्छुक व्यक्ति एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहता है, उसे कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इन दस्तावेजों में आपकी दो तस्वीरें, बी.पी.एल. कार्ड शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, आपको आयु प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र, और यदि आप विधवा या परित्यक्ता हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी देना होगा। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट socialjustice.mp.gov.in पर विजिट करें।