Vivah Anudan Yojana UP: उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गरीब परिवार की लड़कियों की शादी को लेकर सरकार ने विवाह अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जरूरतमंद बेटियों को 20 हजार रुपए की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी ताकि उनकी शादी का खर्च कुछ कम हो सकें। इस योजना को बिचौलियों से बचाने के लिए राशि सीधे आवेदक के खाते में भेजी जाती है।
इतनी होनी चाहिए आय
इस योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को ही मिलेगा। इस योजना में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम आय सीमा सालाना 46080 रुपये है, जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वालों के लिए यह सीमा सालाना 56460 रुपये है।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
इस योजना में आवेदन करने से पहले आवेदक के पास जरूरी दस्तावेज जैसे वर और वधु का आधार कार्ड, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक की कॉपी और शादी का कार्ड आदि होना चाहिए। इन सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद आवेदक के खाते में पैसे ट्रान्सफर किये जाएंगे।
इन लोगों को मिलेगी वरीयता
विवाह अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या की उम्र 18 साल और वर की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, इसकी एक कॉपी संबंधित उप जिलाधिकारी या खंड विकास कार्यालय में जमा करनी होगी। इस योजना में निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन shadianudan.upsdc.gov.in पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं। आवेदन शादी के तीन महीने पहले या फिर शादी के तीन महीने बाद किया जा सकता है। इस योजना में बिचौलिए से लोगों को बचाने के लिए आवेदकों के बैंक खातों में डायरेक्ट पैसे ट्रान्सफर किये जाएंगे।