Sukanya Samriddhi Yojana Rules: भारत सरकार ने लड़कियों की शिक्षा और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिनमें से सुकन्या समृद्धि योजना एक प्रमुख योजना है। इस योजना के तहत लड़की के माता पिता को 15 साल तक निवेश करना होता है। जब आपकी बेटी 21 साल की हो जाती है, तब अकाउंट मैच्योर हो जाता है और आपको ब्याज के साथ पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप 21 साल से पहले पैसे निकालना चाहते हैं, तो कुछ विशेष सिचुएशन में यह संभव है।
प्री-क्लोजर नियम
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आंशिक निकासी के लिए आपकी बेटी की उम्र 18 साल होनी चाहिए या फिर उसे 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके बाद आप वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड करके पिछले वित्त वर्ष के कुल बैलेंस का 50% तक निकाल सकते हैं। प्री-मैच्योर क्लोजर की राशि एक बार में या किस्तों में मिल सकती है। इस योजना में एक साल में केवल एक बार ही पैसा निकाला जा सकता है। आप अधिकतम पांच साल तक किस्तों में पैसे निकालने का विकल्प भी चुन सकते हैं।
लड़की की बीमारी या मृत्यु होने पर
जिस लड़की के नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है और इलाज के लिए पैसे की जरूरत है, तो आप अकाउंट को 5 साल बाद बंद कर सकते हैं। इसके लिए उसकी बीमारी और इलाज से जुड़े सबूत देने होंगे। अगर किसी गंभीर सिचुएशन में लड़की की मौत उसकी योजना के मैच्योर होने से पहले हो जाती है, तो उसके माता-पिता को इस योजना में डाले गए पैसे के साथ ब्याज भी मिल जाता है। लेकिन इसके लिए उन्हें लड़की का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
दूसरे देश की है नागरिकता
अगर आप भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं, तो आपका खाता बंद कर दिया जाता है और ब्याज जोड़कर पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश में बस गए हैं और भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है, तो आपका खाता मैच्योरिटी तक चालू रह सकता है।