Rashtriya Parivarik Labh Yojana: परिवार के मुखिया की मौत पर नहीं होगी आर्थिक तंगी, सरकार देती है 30 हजार रुपये

Rashtriya Parivarik Labh Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों के लिए एक खास योजना शुरू की है। अगर परिवार के मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो योगी सरकार उनके परिवार को ₹30,000 की मदद देगी। इस योजना का नाम राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना है, और इसका मकसद उन परिवारों की मदद करना है जो इस मुश्किल समय में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है योजना

अगर अभ्यर्थी योग्य पाया जाता है, तो 45 दिन के भीतर डीबीटी के जरिए उसकी सहायता राशि उसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए लागू है। शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए परिवार की सालाना आय 56,450 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये होनी चाहिए।

योजना में मिलते है 30 हजार रुपये   

इस योजना में गांव और शहर दोनों के परिवारों को शामिल किया गया है। पहले इस योजना में 20,000 रुपये की मदद मिलती थी, लेकिन 2013 में इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को सहारा देना है जिनका भरण-पोषण करने वाला कोई नहीं बचा है।  

योजना की पात्रता

  • आवेदक को उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर ही इस योजना के अंतर्गत 30 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा।
  • आवेदक बीपीएल कार्डधारक होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 56,450 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जो परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं उनकी वार्षिक आय 46080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • अस्पताल, नगर पंचायत, या तहसील से मान्य मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पहचान और निवास प्रमाण पत्र
  • मृतक का आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट डिटेल
  • पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर

योजना के लिए आवेदन

1. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
3. मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
4. फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट लेकर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाकर तीन दिनों के भीतर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करायें।

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