Mukhyamantri Kanyadan Shagun Yojana: हरियाणा सरकार की इस योजना को कन्यादान स्कीम भी कहा जाता है। जिसमें गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के समय सरकार आर्थिक सहायता देती है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, दिव्यांग बेटियां, विधवा या सिंगल माता की बेटियों और आनाथालय में रहने वाली बेटियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत परिवार को 71 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
माता पिता को मिलेगा लाभ
पंजीकरण के बाद ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत सहायता मिलेगी। अगर अनुसूचित या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में है, तो उन्हें इस योजना के तहत 71 हजार रुपए का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, और जिनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उन्हें इस योजना में 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
योजना की पात्रता
- आवेदन करने वालों का हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरुरी है।
- शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ एक ही परिवार की दो लड़कियों को मिल सकता है।
- परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
- शादी का पंजीकरण छ: महीने के भीतर कराना जरुरी है।
ई-दिशा पोर्टल पर कराएं पंजीकरण
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का फायदा केवल उन पात्र लाभार्थियों को मिलेगा जो विवाह पंजीकरण करवा चुके हैं। इसके लिए जरूरी है कि शादी का रजिस्ट्रेशन ई-दिशा पोर्टल पर किया गया हो। शादी का पंजीकरण शादी के छ: महीने के भीतर पोर्टल पर कराना जरुरी है।