DRYS Parmar Yojana: हायर एजुकेशन के लिए हिमाचल सरकार देगी 20 लाख का लोन, यहाँ चेक करें पात्रता

DRYS Parmar Yojana: प्रदेश सरकार ने डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना की शुरुआत की है, जिससे वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कोई भी हिमाचली युवा उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रह सके। इस योजना के अंतर्गत योग्य विद्यार्थियों को मात्र 1 प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के माध्यम से जरूरतमंद छात्रों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के साथ-साथ उनके उच्च शिक्षा के सपनों को भी पूरा किया जाएगा।

DRYS Parmar Yojana

इस योजना के अंतर्गत, जिन छात्रों के परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए हिमाचल राज्य सरकार द्वारा 20 लाख रुपए का लोन केवल 1% ब्याज पर प्रदान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाना है। छात्र इस लोन से शिक्षा के साथ-साथ आवास, आवश्यक सामग्री, ट्यूशन फीस आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण खर्चों को भी पूरा कर सकते हैं। इस योजना से हिमाचल प्रदेश राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि होने की संभावना है।

इस योजना के लिए कौन होगा पात्र

इस योजना के अंतर्गत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है। इसके आलावा छात्र की आयु रजिस्ट्रेशन और दाखिले के समय 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही, छात्र को पिछली कक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त होने चाहिए।

इन पाठ्यक्रमों में ले सकते हैं प्रवेश

अभ्यर्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ ,आईटीआई आदि जैसी व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षा की पढ़ाई पूरी करने के लिए 20 लाख तक का लोन 1 प्रतिशत ब्याज दर से ले सकते हैं। इन रुपयों से स्टूडेंट्स बोर्डिंग, आवास, ट्यूशन फीस, किताबें और अपनी शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चों का वहन कर सकते हैं। इस योजना से छात्रों को बिना ज्यादा आर्थिक खर्चों के अपनी शिक्षा पूरी करने का मौका मिलेगा।

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