Ayushman Bharat Yojana Rules: देश के गरीब लोगों को अच्छे अस्पतालों में मुफ्त इलाज देने के लिए सरकार आयुष्मान भारत योजना चला रही है। इस योजना के तहत लोगों का एक आयुष्मान कार्ड बनता है। इस कार्ड की मदद से सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज कराया जा सकता है। आयुष्मान योजना के तहत देशभर में कई अस्पताल रजिस्टर हैं। आयुष्मान कार्डधारक किसी भी रजिस्टर किए गए अस्पताल में फ्री इलाज करा सकता है।
यहां करें शिकायत
आयुष्मान योजना के तहत शामिल अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है। अगर कोई अस्पताल मुफ्त इलाज देने से मना करता है, तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। आवेदक टोल फ्री नंबर या पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 14555 आयुष्मान भारत योजना का राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर है, जिस पर देश के किसी भी कोने से लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। यहां हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में भी शिकायतें ली जाती हैं।
Portal पर भी कर सकते हैं शिकायत
अगर टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने के बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप cgrms.pmjay.gov.in लिंक पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल पर REGISTER YOUR GRIEVANCE के विकल्प पर क्लिक करके अपनी शिकायत डाल सकते हैं।
लगेगा भारी जुर्माना
अगर कोई अस्पताल ऐसी हरकत करता है, तो सरकार उस पर जुर्माना लगा सकती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। आयुष्मान योजना के तहत, सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक को फ्री इलाज मिल सकता है, और सभी अस्पताल इसके लिए बाध्य हैं। अगर किसी आयुष्मान कार्ड धारक को इलाज से मना किया जाता है, तो यह नियमों का उल्लंघन है। ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर उनकी मान्यता भी रद्द कर सकती है।