Haryana Old Age Pension Yojana: समाज के हर नागरिक को समान अधिकार दिलाना और सुरक्षा प्रदान करना ना सिर्फ समाज का बल्कि सरकार का काम होता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति को सामाजिक रूप से समान स्थान और अधिकार देने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कोई ना कोई योजना जरूर संचालित की जाती है। इन योजनाओं के जरिए हर व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के प्रयास किए जाते हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के रूप में प्रदान की जाती है। यह सम्मान भत्ता उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो स्वयं के संसाधनों से भरण पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। चलिए आज हम आपको इस योजना से जुड़ी जानकारी देते हैं।
क्या है वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना
संयुक्त पंजाब के दौरान 1964 में वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत में लाभार्थी को ₹15 प्रति महीने दिए जाते थे। बाद में इसे बढ़ाया गया। हरियाणा में 1966 से इस योजना को लागू किया गया। 1987 में 65 साल और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए ₹100 प्रतिमाह दिए जाते थे।
इस योजना को आगे बढ़ते हुए 1991 में वृद्धावस्था पेंशन योजना 1991 शुरू की गई, जिसे अब वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के नाम से पहचाना जाता है। 1991 से पात्रता की आयु घटाकर 60 वर्ष कर दी गई। इसमें मजदूर, ग्रामीण कारीगर, एससी/बीसी, छोटे सीमांत किसानों को लाभ दिया जाने लगा। अक्टूबर 1999 तक इस योजना के तहत ₹100 प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी। इसे बढ़ाकर ₹200 कर दिया गया। साल 2004 में यह ₹300 प्रतिमाह हो गई। 2009 में यह 500 से ₹700 महीना और 2014 तक ₹1000 प्रतिमाह कर दी गई। साल 2016 में यह ₹1400, 2017 में ₹1800 रुपए 2020 में ₹2250 और 2021 में ₹2500 कर दी गई। साल 2024 से यह ₹3000 हो चुकी है।
पात्रता और मापदंड
पहले इस योजना की पात्रता और शर्तें जटिल थी, लेकिन अब योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसे सरल बना दिया गया है। चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं:
- जिस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष से अधिक हो उसे इस योजना का लाभ दिया जाता है।
- लाभार्थी को हरियाणा का अधिवासी और निवासी होना जरूरी है। उसकी पति या पत्नी की सभी स्रोतों से आए ₹300000 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इन्हें नहीं मिलता लाभ
जो व्यक्ति सरकारी या संवैधानिक निकाय द्वारा वित्तपोषित संगठन से पेंशन प्राप्त करता है, उसे इस योजना के तहत भत्ता प्रदान नहीं किया जाता। जो लोग भविष्य निधि का फायदा उठा रहे हैं उन्हें इस योजना से वंचित रखा गया है।
कैसे करें आवेदन
- अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अंत्योदय सरल पोर्टल पर saralharyana.gov.in जाना होगा।
- यहां साइन इन करने के बाद नए उपयोगकर्ता का विकल्प चुनें। इसके बाद आपको पंजीकरण पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी जिसमें फॉर्म दिखाई देगा आपको इस फॉर्म को भरकर एक मजबूत पासवर्ड तैयार करना होगा। आपका पासवर्ड ना अक्षर का होना चाहिए। इसके बाद कैप्चा कोड भरें और सबमिट पर क्लिक कर दें।
- पंजीकरण फार्म में दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी 15 मिनट तक वैध रहता है। अगर ईमेल पर सत्यापन करवा रहे हैं तो यह 48 घंटे तक वैध रहेगा।
- सत्यापन होने के बाद आपके पास से सफलतापूर्वक पंजीकरण होने का संदेश आएगा।
- पंजीकरण होने के बाद आप आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन कर सकते हैं।
- इसके बाद आपको सेवा के लिए आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और आप यहां उपलब्ध सेवाएं देख सकते हैं।
- यहां आपको योजनाओं की सूची दिखाई देगी। जिस योजना के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने आवेदन फार्म खुल जाएगा। जिसमें आपको अनिवार्य विवरण भरकर स्व घोषणा पर क्लिक कर कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
- एक बार भरी गई सारी जानकारी का प्रीव्यू जरूर करें और अनिवार्य दस्तावेज अपलोड कर सबमिट कर दें।
- भविष्य के लिए आपको सारी जानकारी की एक रसीद प्रिंट निकाल कर रख लेनी चाहिए।