Rajiv Gandhi Parivar Bima Yojana: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के पास अपना और अपनों का ख्याल रखने का समय ही नहीं है। सब अपने दिन भर के शेड्यूल में इतना ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि यह समझ ही नहीं पाते कि किसे क्या हो रहा है। जब कोई गंभीर बीमारी या समस्या निकलकर सामने आती है तब हमें लगता है कि हम परेशानी में पड़ चुके हैं।
इन दिनों हर व्यक्ति का जो खान-पान और लाइफस्टाइल है वह कहीं ना कहीं उसे बीमार बनाने का काम कर रही है। पहले जहां आदमी की उम्र लंबी हुआ करती थी तो धीरे-धीरे यह आंकड़ा कम होता जा रहा है। ऐसे में खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी हो गया है। कुछ सरकारी योजनाएं ऐसी है जो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा की गारंटी देता है। अगर कोई अप्रिय स्थिति बन जाती है तो इन सरकारी योजनाओं के जरिए परिवार को सहायता भी मिल जाती है।
हरियाणा सरकार द्वारा राजीव गांधी परिवार बीमा योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु या स्थाई विकलांगता के मामले में मुआवजा दिया जाता है। आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं।चलिए आज हम आपको इस योजना के संबंध में जानकारी देते हैं।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना
हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 1 अप्रैल 2006 को राजीव गांधी परिवार बीमा योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु और स्थाई विकलांगता पर परिवार को मुआवजा मिलता है। इस योजना का लाभ उस व्यक्ति को दिया जाता है जो हरियाणा का निवासी है और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है। मुआवजा पाने वाला व्यक्ति आयकर दाता या फिर सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। साल 2011 में इस योजना में संशोधन किया गया था। इसके बाद से जिन लोगों की आय प्रति वर्ष ढाई लाख रुपए से अधिक है उन्हें मुआवजा नहीं मिलता है।
राजीव गांधी परिवार बीमा के फायदे
इस योजना के पात्र लाभार्थियों को आकस्मिक मृत्यु और स्थाई विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। दो अंग, दो आंखें या एक अंग और एक आंख की हानि होने पर ₹50000 दिए जाते हैं। एक आंख और एक अंग की हानि पर ₹25000 मुआवजा मिलता है।
पात्रता और मापदंड
- मुआवजा पाने के लिए आवेदक की मृत्यु या स्थाई विकलांगता दुर्घटनावश होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष की आयु में ही आकस्मिक मृत्यु और स्थाई विकलांगता पर मुआवजा दिया जाता है।
- आवेदक का हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।
- आवेदक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए या फिर उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए।
- जिस परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख से अधिक है उन्हें यह मुआवजा नहीं मिलता है इसलिए आय कम होनी चाहिए।
- आवेदक सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
- पहचान प्रमाण पत्र
- आयु का सबूत
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- दुर्घटना की फिर की फोटो कॉपी
- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की फोटो कॉपी
- आय का प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
ऐसे करें आवेदन
- अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने ब्लॉक और जिले में समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाना होगा। यहां पर आपको आवेदन पत्र एकत्रित करने होंगे।
- आवेदन पत्र भरने के बाद इसके साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- इस आवेदन को आपको संबंधित प्राधिकारी से सत्यापित करवाना होगा।
- इसके बाद इसे अपने ब्लॉक और जिले के समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करवा दें।
- सत्यापित होने के बाद आवेदक को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।