Haryana Vidhwa Pension Yojana: विधवा और निराश्रित महिलाओं को 3 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दे रही हरियाणा सरकार, जानें कैसे मिलेगा लाभ

Haryana Vidhwa Pension Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले हर उम्र के लोगों के लिए कोई ना कोई सरकारी योजना चलाई जा रही है। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य जनता तक सभी सुविधाएं पहुंचाना है। नागरिकों को अपने सभी अधिकार समान रूप से प्राप्त हो सकें और वह अपनी आजीविका अच्छी तरह से चला सकें। इसके लिए इन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

हरियाणा सरकार द्वारा साल 1980 में राज्य में रहने वाली विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत आजीविका कमाने में असमर्थ महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चलिए आज हम आपको इस योजना के संबंध में जानकारी देते हैं।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना

सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 1980 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को सहायता देना है, जो स्वयं अपने साधनों के जरिए आजीविका नहीं कमा सकती हैं। इन महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम यह पेंशन करती है।

मिलेगी इतनी राशि

शुरुआत में पेंशन ₹50 प्रति महीने थी, जो समय के साथ बढ़ती चली गई। साल 2014 में इसे ₹1000 प्रति माह कर दिया गया। 2015 में यह राशि ₹1200 प्रति महीने हो गई। 2016 में इसे ₹1400 कर दिया गया। साल 2016 में ही केवल 10 महीने के अंतराल में यह राशि ₹1600 रुपए पहुंच चुकी थी। 2017 से इन महिलाओं को ₹1800 रुपए मिलना शुरू हो गए। 2020 में यह राशि ₹2250 हो गई। 2021 से इन महिलाओं को ₹2500 प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। अब ये राशि 3000 रुपए हो गई है।

पात्रता और मापदंड

  • इस योजना का लाभ 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को दिया जाता है।
  • जो महिलाएं योजना की पात्रता पाना चाहती हैं। उनका आवेदन करने की तिथि से पिछले एक वर्ष हरियाणा राज्य का निवासी होना जरूरी है।
  • इन महिलाओं की सभी साधनों से वार्षिक आय ₹200000 से कम होनी चाहिए।

कैसे करें आवेदन

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपके नजदीकी अटल सेवा केंद्र जाना होगा। जनपद पंचायत कार्यालय या नगर निगम कार्यालय से मुफ्त में आवेदन फार्म भी लिया जा सकता है। राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। आपका आवेदन अधिकारी सत्यापित करता है। सत्यापन के आधार पर इसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है।

पूरी करनी होगी ये शर्तें

  • आवेदक अगर विधवा है तो ही उसे योजना की पात्रता मिलेगी।
  • जो महिला पति, माता-पिता और लड़कों के बिना निराश्रित है। उन्हें इसका लाभ दिया जाता है।
  • जो महिला भौतिक और मानसिक क्षमता से निराश्रित है। उन्हें यह पेंशन दी जाती है।

इन्हें नहीं मिलता लाभ

  • ऐसी महिला जो किसी सरकारी या स्थानीय निकाय में नौकरी करती है।
  • उसके पास सरकार या प्राइवेट सेक्टर से वित्तीय सहायता आ रही है।
  • जो किसी तरह की पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही है।

लगेंगे ये दस्तावेज

जो महिलाएं इस पेंशन का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेज पेश करने होंगे:

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • निराश्रित होने पर बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड या वोटर आईडी की फोटो कॉपी
  • आईएफएससी नंबर और बैंक खाते की फोटो कॉपी

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