Mahila Swarnima Yojana: महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) ने महिला उद्यमियों के लिए एक खास टर्म लोन योजना शुरू की है, जिसका नाम महिला स्वर्णिम योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत चल रही है और इसे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) के जरिए लागू किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹2 लाख तक का लोन 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर दिया जाएगा।
योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़ी जातियों और असंगठित परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इस योजना का फायदा उठाकर महिलाएं किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी और अपने काम खुद करने में सक्षम होंगी। इसके अलावा, महिलाओं को बहुत कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा, जिससे उन्हें ऋण चुकाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
योजना का लाभ
- महिला उद्यमियों को बिना किसी पूंजी के ₹2 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए लोन मिल सकता है।
- NBCFDC से एससीए को 2% और एससीए से लाभार्थियों को 5% की ब्याज दर पर लोन दिया जाता है।
- महिला स्वर्णिम योजना कृषि, छोटे व्यवसाय, पारंपरिक कारीगरी, तकनीकी शिक्षा, परिवहन, और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद करती है।
- लोन चुकाने के लिए अधिकतम 8 वर्षों की त्रैमासिक किस्तों की सुविधा है, जिसमें 6 महीने की स्थगन अवधि भी शामिल है।
योजना की पात्रता
- आवेदक महिला का भारत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- महिला का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक होना चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जाति की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- महिला के परिवार की आय 3 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- महिला का आधार कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
योजना के लिए आवेदन
- आवेदक को सबसे पहले SCA के ऑफिस जाना होगा।
- ऑफिस से महिला स्वर्णिम योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
- अब आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भरें।
- फॉर्म भरने के बाद उसमें मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी अटैच करें।
- सभी दस्तावेजों को अटैच करने के बाद कार्यालय में जमा करें।