Apki Beti Hamari Beti Yojana: सरकार द्वारा देश के अलग-अलग राज्यों में जनता को फायदा पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। लोगों के खाने-पीने, रहने, रोजगार यानी रोटी, कपड़ा, मकान हर चीज से जुड़ी कोई ना कोई योजना सरकार द्वारा समय-समय पर शुरू की जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य जनता को अच्छा और गुणवत्तापूर्ण जीवन देना होता है।
अगर आप हरियाणा में रहते हैं और बेटी के माता-पिता है तो आप सरकार द्वारा चलाई गई आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ उठा सकते हैं। 24 अगस्त 2015 को इस योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा की गई थी। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि यह योजना क्या है और इसके तहत किस तरह की सुविधा दी जाती है।
आपकी बेटी हमारी बेटी योजना
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों की पहली लड़की और दूसरी लड़की के नाम पर जीवन बीमा निगम में 21 हजार रूपए की राशि निवेश की जाती है। जब लड़की की उम्र 18 साल की हो जाती है तब उसे यह राशि दे दी जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को लड़की को जन्म लेने और उसकी क्षमता विकसित करने के लिए शुरू किया गया था।
योजना का उद्देश्य
इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो बाल लिंगानुपात में सुधार लाने, बालिकाओं का जीवन और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था।
पात्रता और मापदंड
आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का लाभ लेने के लिए यह पात्रता होनी जरुरी है:
- अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनकी पहली लड़की 22 जनवरी 2015 या फिर उसके बाद जन्मी है। उन्हें ही यह राशि प्रदान की जाएगी।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार भी इस राशि को प्राप्त करने के योग्य हैं।
- जिस परिवार में दूसरी लड़की का जन्म 22 जनवरी 2015 या उसके बाद हुआ है। उन्हें बिना किसी भेदभाव के 21 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
- इस तारीख के बाद यदि जुड़वा या एक से ज्यादा लड़कियां होती है, तो परिवार को प्रति बालिका के लिए 21 हजार रूपए की राशि दी जाएगी।
- जिन परिवारों में 21 जनवरी 2015 या उससे पहले दूसरी लड़की का जन्म हुआ है। इन लोगों को बिना किसी भेदभाव के 5 साल तक हर साल 5 हजार रूपए की राशि दी जाएगी।
- 21 जनवरी या उससे पहले पैदा हुई जुड़वा या एक से अधिक लड़कियों को 5 साल तक 2500 रूपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
- योजना का लाभ उठाने के लिए माता-पिता का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। माता-पिता में से किसी एक का हरियाणा में रहना आवश्यक होगा।
- इन बालिकाओं का जन्म पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है।
- बालिका के पास आधार नंबर होना चाहिए। हालांकि, नामांकन के समय माता-पिता का आधार नंबर भी स्वीकार कर लिया जाता है।
- लाभार्थी की आयु के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्र में नाम होना चाहिए।
- इस बात का ध्यान रखना होगा की बालिकाओं को सही समय पर टीकाकरण हो और उसका रिकॉर्ड भी हो। टीकाकरण के सत्यापन की रिपोर्ट जरूरी है।
लगेंगे ये दस्तावेज
इस योजना के लिए आयु प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल/ टेलीफोन का बिल, मतदाता पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र संख्या, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति के लिए), बीपीएल प्रमाण पत्र (बीपीएल परिवार के लिए), टीकाकरण के सत्यापन की रिपोर्ट जरूरी है।
कैसे करें आवेदन
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद न्यू यूजर पर क्लिक करें और इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।
- यहां आपको अपने मूल जानकारी भरनी होगी।
- इसके बाद, आवेदन करने के लिए लॉगिन करें।
- अब आपके यहां पर आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की अधिसूचना दिखाई देगी। आपको इस पर क्लिक कर सारी जानकारी डालनी होगी।