Bihar Nalkoop Yojana: बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय द्वारा नलकूप योजना वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार किसानों के निजी खेतों में नलकूप स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान करती है।
Bihar Nalkoop Yojana
राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में नलकूप योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार किसानों को अनुदान या सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे वे अपने खेतों में निजी नलकूप लगा सकें। इस योजना का लाभ उठाकर किसान अपनी फसलों की सिंचाई को सरलता से कर सकते हैं, जिससे फसल उत्पादन में बढ़ावा मिलता है और उनकी आय में भी सुधार होता है।
किसकों कितना मिलेगा लाभ
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को नलकूप लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत, सरकार 80% तक की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। विभिन्न जाति वर्गों के अनुसार, अनुदान की राशि दी जाएगी। सामान्य वर्ग के आवेदकों को 50%, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 70%, तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के आवेदकों को 80% तक का अनुदान दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक किसान का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- जमीन के कागजात
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
किसान ऐसे करें आवेदन
- किसान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार की वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद नलकूप योजना पर क्लिक करें।
- होम पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें।
- सभी डिटेल भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।